Memorandum of Understanding
राष्ट्रीय ग्राम समृद्धि स्वराज परियोजना
जीवन दर्पण वेलफेयर एसोसिएशन और परियोजना से जुड़ने वाली संस्था के बीच सहयोग का समझौता
सहयोग समझौता नियम एवं शर्तें
यह समझौता जीवन दर्पण वेलफेयर एसोसिएशन और परियोजना से जुड़ने वाली संस्था (FPO / FBO / Private Limited Company / गौशाला समिति / किसान समूह) के बीच सहयोग के उद्देश्य से किया जा रहा है।
Memorandum of Understanding (MOU)
राष्ट्रीय ग्राम समृद्धि स्वराज परियोजना के अंतर्गत साझेदारी हेतु समझौता
परियोजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय ग्राम समृद्धि स्वराज परियोजना के अंतर्गत निम्न कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा:
- प्रत्येक गांव में गौशाला स्थापना
- प्राकृतिक एवं जैविक खेती का विस्तार
- बायोगैस / CBG ऊर्जा उत्पादन
- जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण
- पंचगव्य उत्पाद निर्माण
- किसानों की आय में वृद्धि
- ग्रामीण रोजगार सृजन
परियोजना संरचना
परियोजना तीन स्तरों पर संचालित होगी:
नोडल संस्था
जीवन दर्पण वेलफेयर एसोसिएशन
कार्यान्वयन साझेदार
FPO / FBO · Private Limited · गौशाला समिति · किसान समूह
लाभार्थी
किसान · ग्रामीण युवा · महिला समूह
फंडिंग व्यवस्था
परियोजना के लिए फंड निम्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है:
सरकारी स्रोत
- भारत सरकार की योजनाएं
- राज्य सरकार की योजनाएं
- कृषि विभाग अनुदान
- गौसंवर्धन बोर्ड
निजी स्रोत
- CSR फंड
- बैंक / वित्तीय संस्थान
- निजी निवेशक
- क्राउड फंडिंग
नोट: फंड का उपयोग परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार ही किया जाएगा।
फंड वितरण प्रणाली
परियोजना से संबंधित फंड निम्न प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जा सकता है:
- प्रोजेक्ट स्वीकृति के बाद प्रारंभिक राशि (30%)
- निर्माण / स्थापना कार्य के दौरान (40%)
- परियोजना संचालन प्रारंभ होने पर (20%)
- अंतिम रिपोर्ट और ऑडिट के बाद (10%)
सभी भुगतान बैंकिंग माध्यम से पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे।
साझेदार संस्था की जिम्मेदारियां
- परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना
- गौपालन, प्राकृतिक खेती और चारा उत्पादन को बढ़ावा देना
- संस्था को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट देना
- परियोजना फंड का सही उपयोग करना
- पारदर्शिता और सहयोग बनाए रखना
- स्थानीय स्तर पर किसानों और ग्रामीणों को जोड़ना
जीवन दर्पण वेलफेयर एसोसिएशन की जिम्मेदारियां
- परियोजना की योजना और समन्वय
- प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग
- सरकारी और वित्तीय संस्थानों से समन्वय
- परियोजना की निगरानी और मार्गदर्शन
- मास्टर प्लान तैयार करना और अपडेट करना
- सरकार / CSR / निवेशकों से सहयोग प्राप्त करना
पारदर्शिता और ऑडिट
- सभी लेन-देन बैंकिंग माध्यम से होंगे
- परियोजना का समय-समय पर ऑडिट किया जाएगा
- आवश्यक रिपोर्ट और दस्तावेज साझा किए जाएंगे
- हर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
- वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य
समझौते की अवधि
यह MOU 3 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
समझौते की अवधि समाप्ति के 30 दिन पूर्व नवीनीकरण का विकल्प दिया जाएगा।
समझौते की समाप्ति
यदि किसी पक्ष द्वारा समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो 30 दिन की लिखित सूचना देकर यह समझौता समाप्त किया जा सकता है।
समाप्ति की स्थिति में सभी वित्तीय लेन-देन का निपटान करना होगा।
सहमति घोषणा
- हमने इस MOU की सभी शर्तों को पढ़ लिया है
- हम इन शर्तों से सहमत हैं
- हम राष्ट्रीय ग्राम समृद्धि स्वराज परियोजना के साथ कार्य करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं
आपका आवेदन भेजा जा रहा है...
आइए, मिलकर बनाएं आत्मनिर्भर गांव
राष्ट्रीय ग्राम समृद्धि स्वराज परियोजना से जुड़ें और ग्रामीण भारत के विकास में अपना योगदान दें।
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